QPodcast: अब एडल्टरी नहीं है अपराध, एशिया कप का फाइनल आज
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सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अब एडल्टरी, यानी शादीशुदा लोगों के लिए शादी से बाहर संबंध रखना कानून की नजर में अपराध नहीं है. इसी के साथ, इन मामलों में सिर्फ पुरुष को दोषी मानने वाली आईपीसी की धारा 497 को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हर किसी को बराबरी का अधिकार है.
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है. एडल्टरी तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं. हालाकिं फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर एडल्टरी की वजह से एक जीवनसाथी खुदकुशी कर लेता है तो उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा.
इस मामले में एक खास बात ये भी रही कि बेंच में शामिल जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अपने ही पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़के 33 साल पुराने फैसले को गलत ठहराते हुए उसे पलट दिया.
